आज हम आपको बताएँगे की प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट कैसे देखनी है और प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कैसे करना है | Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट आप हमारे अप्प के द्वारा भी देख सकते है तो सापको फहले हमारा अप्प डाउनलोड करना पड़ेगा अप्प डाउनलोड करने का लिंक हमने यंहा दिया तो आप अप्प के के लिंक पे क्लिक करके अप्प डाउनलोड करे |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ravi.pmaawasyojana
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन – Pmayg Registration
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कैसे करें दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कैसे करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए होता है

तो पहले हम आपको बताएंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कैसे करें तो आप इस पूरे लेख को पूरा तक पढ़े आपको पूरा जानकारी इस लेख में दिया जाएगा तो चलिए पढ़ना शुरू करें तो दोस्तों आपको कैसे करना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों का आवेदन तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की वेबसाइट पर जाना है

वहां पर आपको आवेदन करने के लिए पूरी जानकारी दी जाएगी वहां पर आप फ्यूचर मैन्युअल पढ़ सकते हैं उसके अंदर आपको सब जानकारी दी जाएगी कैसे आपका आवेदन ऑनलाइन करना है
आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं पहला माध्यम ऑनलाइन माध्यम और दूसरा ऑफलाइन ऑफलाइन के द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं आप अपने ग्राम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत होता है वहां पर आप जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन कर सकते हैं

इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी हमारी वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा आपके पास में क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वह भी आपको इस पोस्ट में बताया जाएगा तो यहां पर हम और आप के पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वह लिख रहे हैं सकते हैं
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility
- आय का प्रमाण
- आपकी सलाना आय 2.5 लाख से कंम हो
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वस्तु सदस्य नहीं होना चाहिए।
- पीएमएवाई के तहत सरकारी सब्सिडी की रकम
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
तो अब हम बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शहरी क्षेत्र वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं
ऑनलाइन माध्यम के लिए आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बन वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा वहां पर आपको पूरी गाइडलाइन के सहित आपको पूरी आपकी जानकारी अब आप लोड करना होगा और आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीआपको वहां पर लगाने होंगे आपके फॉर्म के साथ |
दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिस्ट को कैसे देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करें तो दोस्तों आपको क्या करना अगर आप शहरी क्षेत्र के आते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी वेबसाइट जिसका लिंक हम दे रहे हैं
PMAY WEBSITE – http://pmaymis.gov.in
PMAY RURAL – https://iay.nic.in/netiay/home.aspx
प्रधानमंत्री आवास योजना – सूचि कैसे देखे
आपको उस पर आपको जाना पड़ेगा या अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं तो आपको ग्रामीण वाले साइड जिसका लिंक हमने दिया है इस पर जाकर आपको वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर आप REPORT में जाकर आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं

तो आपको गार्डन भी किया जाएगा अभी फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं उसी तरीके से आपको लिस्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सकते हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट आप registration number ऑफ़ आपकी नाम पिता का नाम जन्म दिनक आधी जानकारी भरकर चेक कर सकते है |
pmayg.nic.in Registration 2020-21 | IAY / PMAY-G Application Form PDF Download
- Click On pmayg.nic.in
- Then Click On User Manual for PMAY-G Registration link
- Direct Link – https://pmayg.nic.in/netiay/Document/PMAYG-Registratio-Manual.pdf
प्रधानमंत्री आवास योजन क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना: भारत सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए चलायी जा रही है, जिनके पास अपना घर नहीं है. इसके अनुसार साल 2022 तक देश भर में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण कराया जाएगा. इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाया जाएगा, जो ग़रीब और मजबूर है. इस योजना के अनुसार उन्हें सब्सिडी और ऋण दिया जाएगा, ताकि वे घर बना सके और धीरे धीरे ऋण भी चूका सकें. वरिष्ठ नागरिकों, एससी/ एसटी एवं महिलाओं को इसके लिए और भी अधिक सुविधा दी जायेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2021
Scheme Name | PM Awas Yojana 2021- प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट |
Objective | To Provide Pucca House to Each beneficiary |
Launched By | Mr. Narendra Modi |
Launched Date | Year 2015 |
Beneficiary | Every Citizen of India |
Benefits | House For all |
PMAY Scheme New List | Available Now |
Mode of Downloading List | Online |
Category | Central Govt. Scheme |
Official Website | https://pmaymis.gov.in/ |
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास अनुदान के अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को देय लाभ/सुविधाएं :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
राशि रु 3 लाख तक के योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ श्रेणी के तहत् निम्न कार्य कराये जा सकते है :
खेतों में फार्म पॉण्ड निर्माण।
कृषि भूमि में टांका निर्माण मय पायतन।
खेतों पर पानी की डिग्गी निर्माण (लाईनिग सहित)।
खड़ीन निर्माण |
बन्डिंग कार्य।
पक्की सहायक सिंचाई नालियों का निर्माण
खेतों में सूखे पत्थर का चेक डेम का निर्माण।
खेतों में थोर फेंसिंग कार्य (सिर्फ फेंसिंग कार्य अनुमत नहीं) चारा उत्पादन एवं वृक्षारोपण कार्य। ..
भूमि में मेड के चारों और वृक्षारोपण कार्य
उद्यानिकी फसल विकास एवं फलदार पौधारोपण कार्य। उक्त कार्यों की अधिकतम राशि रु. 3.00 लाख के अतिरिक्त आवास के साथ पशु छाया गृह (कैटल-शैड) निमार्ण कार्य (लागत अनुसार) भी कराया जा. सकता है। ‘
पेयजल की सुविधा: ‘जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकीविभाग द्वारा क्रियान्वित NRDWPके प्रावधानानुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध ।
उज्जवला योजना योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा ।
साथ ही विभिन्न राज्य/ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधानानुसार सोलर लालटेन / सोलर लाईट व्यवस्था / सोलर स्ट्रीट लाईट एवं उन्नत चुल्हा उपलब्ध |
आवासीय भू-खण्ड आंबटन :ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि ‘ उपलब्धता अनुसार भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार निःशुल्क’ /रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड का आवंटन।
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “सब के लिए आवास-2022″ का लक्ष्य पाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत :
- आपको यह अनुदान बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है।
- आवास कम से कम 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) क्षेत्रफल में बनाएं, जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल है।
- आवश्यकता होने पर पंचायत समिति में कार्यरत जेटीए आपको तकनीकी मार्ग-दर्शन प्रदान करेंगें।
- आपकी सुविधा के लिए टैग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- रू. 120000 की राशि के अलावा आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस का पारिश्रमिक रू. 17280 एवं स्वच्छ भारत मिशनग्रामीण से शौचालय निर्माण के लिए रू, 12000 की प्रौत्साहन राशि भी मिलेगी |
- राशि आपको सीधे ही बैंक खाते में भुगतान की जावेगी | यदि आप चाहे तो आवास निर्माण कार्य हेतु बैंक से रू. 70000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते है, जिस के लिए आप टैग अधिकारी की मदद ले सकते है।
- आपको अधिकतम एक वर्ष में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराना है। इस हेतु आप टैग अधिकारी से आवश्यक मार्ग-दर्शन व सहयोग प्राप्त कर सकते है।
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता
“प्रधानमंत्री आवास योजनाग्रामीण” के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (550८ 2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे का कच्चा आवास एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होगे।
योजनान्तर्गत परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड न होने पर ही मान्य होगी ।
- मोटर साईकिल दुपहिया तिपहिया चौपहिया वाहन मच्छली नाव होने पर
- मेकेनाईज्ड तिपहिया / चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर
- किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर
- परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर |
- परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर
- इन्कमटैक्स देने पर |
- व्यावसायिक कर देने पर।
- स्वयं का रेफिजरेटर होने पर।
- स्वयं का लेण्डलाईन फोन होने पर |
- स्वयं 25 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
- 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर
- 7.5 एकड भूमि के साथ या अधिक, का एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
- किसी अन्य आवास योजना से पूर्व में लाभान्वित होने पर |
उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थी के नाम के आगे सम्भावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जावेगा मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरान्त अपात्र परिवारों के सम्मुख अपात्रता के कारण स्पष्ट उललेखित अंकन किया जावेगा। ग्राम पंचातयवार वरीयता सूचीयों की संकलित प्रति पंचायत समितिवार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों,“ जनप्रतिनिधियों राजकीय कार्यालयों में आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।
आवास स्वीकृति प्रक्रिया
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव अथवा टैंग अधिकारी पात्र परिवार का आवेदन निम्न दस्तावेज के साथ तैयार कर पंचायत समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें।
- आवेदक का फोटो
- सीबीएस बैंक पास बुक की फोटो प्रति
- प्रस्तावित निर्माण की जमीन से सम्बंधित विवरण की प्रति।
- नरेगा जॉब कार्ड की फोंटो प्रति।
मोबाईल नम्बर स्वयं का या परिचित का मोबाईल नम्बर 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार अन्तिम वरीयता सूची से पात्र परिवारों की ग्राम पंचायत को आवंटित लक्ष्यानुसार वरीयता कम में लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान एवं आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का मोबाईल एप्प Aawas app की सहायता से टैग अधिकारी की निगरानी में आवाससॉफ्ट पर फोटो अपलोड करने पर स्वीकृति के साथ पीएफएमएस के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि रू. 30,000 लामार्थी के खाते में हस्तान्तरित कर दी जावेगी।
यदि लामार्थी के पास आवास निर्माण हेतु मूमि उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया जावेगा, जिसकी प्रति आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराना अनिवार्य है एवं इसके उपरान्त भूमिहीन लाभार्थी की भी स्वीकृति जारी की जावेगी, जिस कम में लाभार्थी / ग्राम पंचायत से भू-खण्ड आवंटन के दस्तावेज प्राप्त होने आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने पर ही देय प्रथम किश्त की राशि रू. 30,000 लाभार्थी को जारी की जावेगी।
महात्मा गाँधी नरेगा से अनुमत ९० मानव दिवस हेतु मस्टररोल जरी करना
आवाससॉफ्ट से जारी स्वीकृति के साथ ही नरेगासॉफ्ट में वर्ककोड जनरेट हो जाता है। अतः ग्राम पंचायत स्तर से ही महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृति के साथ ही आवास हेतु मस्टररोल जारी कर दी जावेगी, जिससे नींव खुदाई कार्य प्रारम्भ कराया जावें चाहे योजनान्तर्गत प्रथम किश्त की राशि जारी होना प्रकियाधीन हो ।
प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट – लाभार्थी को देय अनुदान
अनुदान राशि 3 किश्तों में दी जावेगी जो एफटीओ के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी |
इस हेतु आवश्यक है कि बैंक खाते को बन्द नहीं होने दें, ऋण खाते में परिवर्तित नहीं करावें | टैग अधिकारी ग्राम सेवक के माध्यम से निर्माण के स्तर की जिओं-टैग फोटा अपलोड करावें | यह कार्य आप स्वयं भी अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी पासवर्ड प्राप्त करके, कर सकते है, जो निम्नानुसार है:
1. प्रथम किश्त – 30,000 रू. (स्वीकृत राशि की 25: राशि महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमत मानव दिवस से नीव खुदाई का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त)
2. द्वितीय किश्त – 60,000 रू. ( स्वीकृत राशि की 50: राशि कुर्सी स्तर तक आवास निर्मित होने के उपरान्त)
3 तृतीय किश्त – 30,000 रू. (स्वीकृत राशि की 25: राशि आवास के छत का कार्य एवं शौचालय निर्माण (12,000 रू का अतिरिक्त अनुदान स्वच्छ भारत मिशनग्रामीण से) पूर्ण होने पर |
- स्वीकति दिनांक से आवास निर्माण का कार्य आपको आवास मय छत का निर्माण अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण कराना होगा।
- आवास निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का ‘लोगो’ लगाने के बाद ही पूर्ण माना जावेगा।
लाभार्थियों का प्रशिक्षण :
(I) स्वीकृत आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं योजना की सामान्य जानकारी हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं स्वीकृति जारी करने के अधिकतम 15 दिवस में ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा।
(॥) कार्यशाला में लाभार्थियों को टैंग अधिकारियों के नाम व मोबाईल नम्बर अंकन कर स्वीकृतियाँ एवं महात्मा गांधी नरेगा की मस्टररोल वितरित कर योजना की सामान्य जानकारी, क्षेत्र के प्रोटोटाईप मार्डेल नक्शे व डिजाईन एवं आवासएप के उपयोग के सम्बंध में जानकारी दी जावेगी |
अन्य योजनाओं के तहत देय अतिरिक्त लाभ
गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :
स्वीकृत आवास निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार 90 अकुशल मानव दिवस के रूप में अधिकतम राशि रू.17280 -+देय है।
- कुसी लेवल तक अधिकतम 28
- कुर्सी से लिंटल लेवल तक अधिकतम 24
- लिंटल लेवल से छत लेवल तक अधिकतम 10
- छत लेवल से फिनिशिंग तक अधिकतम 28 5 कूल योग 90
- राशि 3.90 लाख तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के प्रावधान अनुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि उद्यानिकी,लघु सिचाई लाभार्थी द्वारा कराये जा सकते है।
- उक्तानुसार अनुमत कार्यो को आवास के साथ पशु छाया गृह (केटल शेड हेतु) निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है। ह
आवास के साथ शौचालय निर्माण
स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु रू, 12000 – का अनुदान देय है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अथवा महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृत किया जावेगा।
उज्जवला योजना :
योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा । आवास में रसाई रसाई घर में गैस चूल्हे हेतु 3 फीट लम्बाई में, 2 फीट चौडाई का फर्श से लगभग 3 फीट उचाई पर प्लेट फार्म निर्माण कराया जाना होगा, जिस हेतु योजना के प्रशासनिक मद से प्लेट फार्म निर्माण हेतु निर्धारित एक मुश्त अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावेगा।
पेयजल की सुविधा :
जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित NrDEDP के प्रावधानानुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध | .
विद्युत कनेक्शन :
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रावधानानुसार विद्युत कनेक्शन की सुविधा |
आवासीय -खण्ड आवंटन :
ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि उपलब्धता अनुसार पात्र भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार निःशुल्क रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड का आवंटन किया जा सकेगा। भूमिहीन पात्र लाभार्थी के पास भूमि आवंटन नहीं होने पर भी वरीयता कमानुसार स्वीकृति जारी कर लाभार्थी को स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराई जावें। लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन / उपलब्ध होने पर ही प्रथम किश्त हस्तांतरित की जावेगी |
बैंकों से आवास ऋण :
राशि रू. 70000 – तक, इच्छुक लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा |
टेग अधिकारियों के दात्यिब
- लाभार्थी की पात्रता की जांच हेतु ग्राम सेवक एवं टैग अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे अर्थात लाभार्थी की पात्रता की जांच निर्धारित 14 बिन्दुओं के आधार पर करने के उपरान्त ही पंचायत समिति को पंजीकरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित किया जावे ।
- पात्र लाभार्थी के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, महात्मा गांधी नरेगा कार्ड, सीबीएस बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति, स्वयं के या परिचित के मोबाईल नम्बर, लाभार्थी का फोटो एकत्रित करना एवं आवास निर्माण स्थल का जिओ टैग फोटो अपलोड करना |
- लाभार्थी का प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रशिक्षण में निर्माण के विभिन्न नक्शों एवं इसमें प्रयुक्त सामग्री श्रम आदि की जानकारी देना तथा श्रम सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना |
- लाभार्थी के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र पंचायत समिति में आवास सोफ्ट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत करना, लाभार्थी के आवास स्वीकृति जारी होने पर महात्मा गांधी नरेगा से फार्म नं. 6 प्रस्तुत कर मस्ट्रोल उपलब्ध कराना, कार्य समाप्ति पर मस्ट्रोल प्रस्तुत करना । द
- नियमित अंतराल पर लाभार्थी के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर लाभार्थी को आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना |
- लाभार्थी की द्वितीय एवं तृतीय किश्त हेतु जिओ टैंग फोटो आदि के साथ निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लाभार्थी को देय अनुदान दिलवाना |
कृपया ध्यान दे
- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (5500-2011 डाटा) के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर, आवास स्वीकृति जारी की जाती है।
- योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतवार, वरीयता सूची ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शित है। पंचायत को आवंटित लक्ष्य अनुसार वरीयता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।
- सभी पात्र लाभार्थियों को वरीयता अनुसार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है | वरीयता सूची के अनुसार स्वीकृति जारी होने के सम्भावित (वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक) वर्ष की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दी जावेगी |
- यदि वरीयता सूची में आपके बाद के लाभार्थी को आवास स्वीकृत कर दिया गया है तो अविलम्ब पंचायत समिति जिला परिषद राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करे या राज्य स्तरीय * . नम्बर
- 9116057308 पर द्वारा शिकायत दर्ज करावे | आवास निर्माण अनुदान प्राप्ति में लाभार्थी की सहायता हेतु टैंग अधिकारी नियुक्त किया जावेगा |
- स्वीकृति के उपरान्त ग्राम पंचायत लाभार्थी को ग्राम पंचायत पर प्रशिक्षण आयोजित कर योजना की पूर्ण जानकारी से अवगत कराया जावेगा। –
- आवास निर्माण के विभिन्न तरह की सुन्दर व सस्ती डिजाईन की तकनीक व नक्शे टैग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में उपलब्ध कराये जायेगे। स्वीकृति उपरान्त महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत मानव दिवस की
- मस्ट्ररोल जारी कर दी जावेगी जिससे नीव खुदाई का कार्य कराया जा सकें। मस्टरोल जारी होने अथवा मस्टरोल के भुगतान में कोई समस्या कठिनाई हो तो टैग अधिकारी को अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-180–6606 पर शिकायत अवश्य दर्ज करावे।
- महात्मा गांधी नरेगा से मस्ट्ररोल से अनुमत नीव की खुदाई के उपरान्त टैग अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट जीओ टैग फोटो के आधार पर प्रथम किश्त की राशि पंचायत समिति से जारी की जावेगी।
- लाभार्थी “AAWAS APP” का उपयोग कर स्वयं सीधे ही मोबाईल फोन से फोटो प्रस्तुत करता है तो मोबाईल से प्रेषित फोटों के आधार पर (विना टैग अधिकारी की रिपोर्ट के) ही प्रथम किश्त की राशि अधिकतम 7 दिवस में सीधे लाभार्थी के खाते में पंचायत समिति से जारी हो जावेगी। आवास सहायक टैग अधिकारी ग्राम पंचायत की बिना सहायता के निम्नानुसार मोबाईल एप “४५४४७४५ 5007” द्वारा द्वितीय एवं अन्तिम किश्त हेतु लाभार्थी स्वयं ही आवेदन कर सकता है।
- मोबाईल एप ‘AAWAS APP” गूगल प्ले स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है, जिसे एन्ड्रोईड मोबाईल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है | पंजीयन के समय लाभार्थी का मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से आवाससॉफ्ट पर इन्द्राज किया जावे |
- ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में इसके उपयोग के सम्बन्ध में प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराई जावें।
- आवासएप के लॉगिन हेतु लाभार्थी को अपना आवाससॉफ्ट पर पंजीकृत जॉबकार्ड आधार मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा।
- उक्तानुसार लॉगिन करने पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा | जिसको आवास एप में दर्ज करना अनिवार्य है।
- ओटीपी इन्द्राज के पश्चात लाभार्थी आवास निर्माण की प्रगति की तीन तरफ (सामने से बांया कोना, दाया कोना एवं बिल्कुल सामने की) से जियों टैग फोटो अपलोड करने पर किश्त हेतु आवेदन स्वतः ही अपलोड हो जायेगा |
- कुर्सी तक का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त टैग अधिकारी की रिपोर्ट मोबाईल-एप से प्रेषित फोटों के आधार पर द्वितीय किश्त की राशि पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी |
- आवास के छत तक का कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त टैग अधिकारी मोबाईल-एप से प्रेषित फोटों की रिपोर्ट के आधार पर तृतीय किश्त की राशि पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी। लाभार्थी से अपेक्षा है कि अन्तिम किश्त के आवेदन से पूर्व टैंग अधिकारी की सहायता से निर्मित आवास पर योजना का लोगो(प्रतीक चिन्ह) अवश्य लगाये
आवास डिजाईन
लाभार्थी इस पुस्तिका में दिये गये आवास डिजाईनों में से किसी भी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाईन का आवास बना सकते है।
आवास में बुनियादी सुविधाएं रखी जाना आवश्यक है :
- कम से कम 25 वर्गमीटर का क्षेत्रफल
- शौचालय ।
- सुविधाजनक रसोई
आवास में अतिरिक्त सुविधाएं जोडने की कोशिश करें - स्नान घर
- नल कनेक्शन
- बिजली कनेक्शन
- चार दिवारी |
- सामने की दीवार पर योजना का लोगो लगाना अनिवार्य होगा |
- मच्छरों से बचाव हेतु आवास के दरवाजों में बारीक जाली लगाई जाएं, ताकि मलेरिया से बचाव हो |
- लाभार्थी यह भी सुनिश्चित करें कि आवास के आस-पास गंदगी या पानी इकठठा न हो | पानी की निकासी का समुचित उपाय हो।
- लाभार्थी आवास निर्माण के पूर्व स्वयं का, रहवास स्थल का फोटो एवं. जहां पर आवास निर्माण करना चाहता है, उस स्थान का फोटो अपलोड करेगा। इसके उपरान्त की स्वीकृति जारी हो सकेगी
– उल्जेखनीय है कि स्थानीय सामग्री की उपयोग कर उपलब्ध भू-खण्ड के अनुसार लाभार्थी स्वयं की डिजाईन का आवास निर्माण स्वतंत्र है। इस कम में भूकम्प रोधी आवास निर्माण हेतु ध्यान रखने वाले मुख्य बिन्दु लाभार्थी को जानकारी हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है।
भूकम्परोधी सामर्थ्य का मूल्यांकन
भूकम्प रोधी आवास निर्माण हेतु लाभार्थी को जानकारी एवं ध्यान रखने वाले मख्य बिन्दु निम्नानुसार है :
भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित संहिता 15: 4326 1993, में ईंट जोड़ाई भारवाहक दीवार वाले भूकम्परोधी भवनों के नवनिर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान वर्णित है| ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित “भूकम्प से सुरक्षित ईंट जोड़ाई वाले भवनों की निर्माण मार्गदर्शिका” में भी इन प्रावधानों का विवरण दिया गया है। वर्तमान भवनों में भूकम्परोधी क्षमता ज्ञात करने के लिये, कोड के सुरक्षा प्रावधानों से, वर्तमान भवन की सीधे-सीधे तुलना की जा सकती है। यदि भवन की वर्तमान स्थित कोड एवं प्रावधानों को पूरा करते है, तो भवन को सुरक्षित माना जा सकता है, अन्यथा, कमजोर एवं असुरक्षित मानकर, 13935 1993 के मार्गदर्शन मे रेट्रोफिटिंग करना चाहिए।
भूकम्परोधी संरचना व्यवस्था
- मकान की सम्पूर्ण आकृति लगभग आयताकार हो ।
- प्लान मे, आयताकार खंड़ो की लम्बाई, इसके चौड़ाई के तीन गुने से कम रहे ।
- प्लान में, दोनो दिशाओं में, भवन के दीवार एकसमान वितरित रहे |
- जहां तक सम्भव हो, भवन के छत एवं ऊपरी मंजिले हल्की हो ।
- निचले मंजिल की दृढ़ता उपर की मंजिल से ज्यादा रहे |
- एक मंजिल से दूसरे मंजिल के बीच दृढता में ज्यादा अंतर नहीं रहे ।
- ऐंठन से बचाव हेतु center of maas एवं center of rigidity के बीच दूरी कम से कम रहे |
- उर्ध्वाधर एवं क्षितिज बलों के नीवं की ओर अग्रसर होने का रास्ता सीधा एवं सरल हो।
- बहुत सारे या भवन से अत्यधिक बाहर निकले हुए (छज्जा) नहीं लगाऐं |
- सुदृढ़ भवन संरचना भूकम्परोधी होती है
- स्टील सरियों के उचित उपयोग से समेकित एवं तन्य संरचना बनाये जा सकते है ।
ईंटजोड़ाई पर आधारित भवनों के भूकम्प सुरक्षा हेतु सामान्य मार्गदर्शन
- 230 से 250 मिलीमीटर मोटाई के भारवाहक दीवार पर आधारित, एक से दो मंजिल के भवन ज्यादा सुरक्षित है । मंजिलों की संख्या बढ़ाने पर भूकम्प में, निचली मंजिलों के क्षति का खतरा बड़ जाता है ।
- 115 से 125 मिलीमीटर मोटाई के भारवाहक दीवार पर आधारित दो मंजिल के भवन, MSK VIII की भूकम्पीय तीव्रता में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो सकते है |
- दीवारों में अत्यधिक खुला भाग (खिड़की, रोशनदान या दरवाजा) मकान को कमजोर करते है | खिड़कियों एवं दरवाजों के बीच की दूरी 500 मिलीमीटर से कम रहे पर, क्षति की सम्भावना बढ़ जाती है ।
- सीमेटं-बालू का 1:4 अनुपात में बना मसाला, 156 अनुपात में बने मसाले की अपेक्षा, 2.5 से 3 गुना मजबूत होता है | सीमेंट बालू का 1:6 अनुपात में बना मसाला, सुर्खी-चूना के मसाले के अपेक्षा, मजबूत होता है |
- चिकनी मिटटी के गारे में बनी ईंट-दीवार सबसे कमजोर होती है। बरसात में भीग जाने पर इसकी शक्ति आधी से भी कम रह जाती है। ऐसी दीवारों को वर्षाजल से बचाव हेतु अच्छे से प्लास्टर करना आवश्यक है ।
- दो आड़ी दीवारों के बीच लम्बी दीवार, छोटी दीवार की अपेक्षा कमजोर होती है । मोटाई के अनुपात में दीवार की लम्बाई परखनी चाहिए।
- दो मंजिलों के बीच बहुत ऊंची दीवार कमजोर होती है | मोटाई के अनुपात में दीवार की ऊंचाई परखनी चाहिए।
- सभी कमरों के चारों कोनों पर दीवारों के बीच परस्पर समुचित सम्बन्धन होना चाहिए | भुकम्प में अपर्याप्त रुप से जुडी दीवार, कोने से आसानी से अलग हो सकती है और पलटकर गिर सकती है।
- मकान के सभी अंग यथा नींव, पीलर, बीम,दीवार, छत के ट्रस, छत की छावनी सभी परस्पर पर्याप्त रुप से बंधी रहनी चाहिए, जिससे भूकम्प के दौरान हिलने-डुलने पर, मकान एक इकाई की तरह व्यवहार कर सके |
- भारवाहक दीवार पर आधारित ढलान वाले छत कैची (ट्रस) या कड़ी (रैफटर) डालकर, बनाये जाते है । इन छतों में तिरछा बन्धनी तथा दीवार के साथ पर्याप्त संबंधन होना चाहिए ।
- भूकम्प के दौरान खपरैल आसानी से बिखर सकते है, अतएव उनके बदले जीआई शीट का उपयोग करना अच्छा होगा ।
- False Celling में हल्के non brittle सामग्रियों (यथा, बांस की चटाई, मोटे कपड़े, फोम) का उपयोग करना अच्छा होगा।
नीव
- कई भवन, जिनकी संरचना भूकम्प सहन करने में सशक्त है, कभी-कभी अपर्याप्त नींव निरूपण के कारण नाकाम हो जाती है |
- भूकम्पन में द्रवीकरण के फलस्वरूप, नींव विफल हो सकती है अथवा असमान रूप से बैठ सकती है तथा superstructure में झुकाव या दरार हो सकती है |
भूकम्परोध में कमी एवं रेट्रोफिटिंग के सुझाव
मंजिलो की संख्या
भूकम्प जोन V में अधिकतम तीन मंजिल तक, भूकम्प जोन ।४ में अधिकतम चार मंजिल तक (महत्वपूर्ण भवन केवल तीन मंजिल तक) तथा भूकम्प जोन |॥ में अधिकतम चार मंजिल तक ही भवन अनुमत है, यदि मंजिलों की संख्या ज्यादा हो तो, अतिरिक्त ऊपरी मंजिलें हटा लेनी चाहिए |
दीवार की ईटों का दबाव सामर्थ्य
(ईंट के का मान 35 या 50 से कम हो तो, दीवार में आवश्यक आकार का, आर सी.सी. या स्टील का, अतिरिक्त पीलर खड़ा कर सकते है, अथवा दीवार पर चढ़ायी जा सकती है या प्लास्टर कराया जा सकता है।
भारवाहक दीवार की मोटाई
मोटाई 230 मिलीमीटर से कम हो,तो, दीवार में आवश्यक आकार का आर.सी.सी. पीलर खड़ा सन्निहित कर सकते हैं, अथवा दीवार पर चढ़ायी जा सकती हैं या प्लास्टर कराया जा सकता हैं|
मसाला में सीमेट – बालू का अनुपात
अनुमत अनुपात : भूकम्प जोन ४ में 1:4 भूकम्प जोन ।४ में 1:6 भूकम्प जोन ॥ में 1:6 है। यदि, मसाला कमजोर हो, तो दीवार में आवश्यक आकार के आर.सी.सी. पिलर एवं बीम का प्रावधान कर सकते है, अथवा दीपा पर चढ़ायी जा सकती है या प्लास्टर कराया जा सकता है ।
किसी भी कमरे में दीवार की भीतरी 5. तथा फर्श से छत तक दीवार की ऊचाई
यदि लम्बाई, दीवार की मोटाई का 35 गुणा (या अधिकतम 8 मीटर) से ज्यादा हो, अथवा ऊंचाई, अपने मोटाई का 15 गुना (या अधिकतम 4 मीटर) से ज्यादा हो, तो दीवारों में समान दूरी पर (करीब प्रति 4 से 5 मीटर पर) ईंट जोड़ाई से संबंधन करते हुए, भीति-स्तम्भ (७1०95) बनाकर, आर.सी.सी. बीम के सहारे, सामने के भीति-स्तम्भ से बांध देना चाहिए |
दरवाजे एवं खिड़कियों की चौड़ाई तथा उनकी स्थित.
दीवार की मजबूती के लिये, खिड़कियों एवं दरवाजों के आकार को कम से कम रखना चाहिए । यदि, कमरे के किसी भी दीवार में ,दरवाजों एवं खिड़कियों की चौड़ाई का योग
एक मंजिल मकान में L के 50 प्रतिशत से ज्यादा हो, अथवा, दो मंजले मकान में, के L 42 प्रतिशत से ज्यादा हो अथवा, तीन मंजिले मकान में, L के 33 प्रतिशत से ज्यादा हो तो, एकाध खिड़कियों में दीवार जोढ़कर, खिड़कियों की चौड़ाई कम कर लें |
यदि, दरवाजों एवं खिड़कियों के बीच दीवाल की चौड़ाई, 84, 500 मिलीमीटर से कम हो, अथवा यदि, दीवाल के कोने से दीवार की लम्बाई दरवाजा या खिड़की की दूरी, 85, 450 ॥ मिलीमीटर से कम हो, अथवा खिड़की एवं 1 भेन्टीलेटर के बीच दीवाल की उंचाई, 450 मिलीमीटर से कम हो, तो दीवार के उस अंश पर 1707 चढ़ाकर, मजबूतीकरण करें |
छततल का निर्माण
- आर.सी.सी अथवा आर.बी स्लैब से बना सपाट क्षैतित्र छत अच्छा होता है।
- यदि, पूर्वनिर्मित आर.सी.सी. तख्तों को जोड़कर, छत बनाया गया हो और तख्तों के उपर पतला आर.सी.सी. ढलाई नहीं की गई हो, तो छत की परिधी पर आर.सी.सी. बीम बनाते हुए पतला आर.सी.सी. दढुलाई करें |
- यदि, लकड़ी के घरन के उपर खपरैल रखकर दत बनाया गया हो तिरछा बन्धी नहीं बनाया गया हो, तो दत के नीचे तान (1७) के साथ तिरछा बन्धनी बनायें ।
- यदि, छत |9०६ 0० से बनाया गया हो और छत में तान (1७) नहीं लगाया गया हो, तो, वेल्ड करे (16) लगाऐं तथा महत्वूपर्ण भवनों में तिरछा बन्धनी भी
- छत सरंचना का निर्माण आर,सी.सी अथवार आर बी. स्लैब से बना सपाट क्षितिज छत अच्छा होता है ।
- यदि, ढलान वाला छत ट्रस से बनाया गया हो और ट्रस में तिरछा बन्धनी नहीं बनाया गया हो तो, Tie level| पर तथा rafter level पर तिरछा बन्धनी बनायें ।
- यदि, ढलान वाला छत कड़ी से बनाया गया हो और गड़ीयों (७15) के बीच तिरछा बन्धनी नहीं बनाया गया हो, तो लकड़ी की कड़ियों के नीचे तिरछा बन्धनी बनाएं तथा आमने-सामने के कड़ियों को 20705516७ से बांध दें |
- ढलान वाले छतों की संरचना के ट्रस, पर्लिन अथवा कड़ियों का, उनके आधार प्रदान करने वाले दीवार के साथ जोड़ की जांच करनी चाहिए, अगर जोड़ का अपर्यापत हो, तो उनके संबंधन का उन्नयन करना अनिवार्य होगा ।
भूकम्परोधी आर.सी.सी बैंड का
- यदि, कुरसी 900 मिलीमीटर या ज्यादा ऊंची हो और कुरसी स्तर पर बैंड नहीं बनाया गया हो, तो कुरसी स्तर पर भूकम्परोधी पटटी (डी.पी.सी) बनायें |
- यदि, लिंटल स्तर पर, बैंड नहीं बनाया गया हो, तो लिंटल स्तर पर भूकम्परोधी पटटी (बीम) बनावें ।
- भूकम्प जोन ४ के सभी भवनों में तथा भूकम्प जोन |४ के तीन या चार मंजिल के भवनों में, यदि खिड़कियों के सिलल स्तर पर बैंड नहीं बनाया गया हो, तो उन भवनों में सिल्ल स्तर पर भूकम्परोधी पटटी बनायें ।
- ढलान वाली छत के नीचे ओलती स्तर पर, यदि, बैंड नहीं बनाया गया हो, तो, ओलती स्तर पर भूकम्परोधी पटटी बनायें ।
- दो तरफ ढलान वाली छतों के छोर पर, यदि त्रिकोनी बैंड नहीं बनाया गया हो, तो, त्रिकोनी भूकम्परोधी पटटी बनायें |
भूकम्प मे जोन V के सभी भवनों में तथा भूकम्प जोन ॥ के तीन या चार मंजिल के भवनों में यदि, अंदर या बाहर दीवारों के जोड़ पर (कमरो के सभी कोनों पर), दीवार में स्टील के सरिये खड़े नहीं किये गये हो, तो, उन भवनों में दीवारों के सभी जोड़ों पर IS;4326-1993 के अनुसार सरिये खडे करें अथवा खड़ा भूकम्परोधी पटटी (कॉलम) बनायें |
दरवाजों एवं ख्बिड़कियों के पाखों का प्रबलन
भूकम्प जोन ४ के एक मीटर से बड़े दरवाजों एवं खिड़कियों के दोनो तरफ तथा भूकम्प जोन |४के 2 मीटर बड़े से द्वारों के दोनो तरफ, यदि स्टील के सरिये खड़े नहीं किया गये हो, तो, द्वारों की परिधि पर भूकम्परोधी पटटी (बीम) बनायें ।
ईंट जोड़ाई कें दीवारों पर आधारित भवनों का भूकम्पीय दृष्टि से सुदृढ़ीकरण तकनीक भूकम्पीय पटिटयों या प्रीस्ट्रेसिंग के द्वारा, दीवारों को एक बक्से की तरह बांधना
भूकम्पीय पट्टी ( बीम )के द्वारा सुदृढ़ीकरण
भूकम्पीय पट्टी की स्थिति
- सभी दीवारों पर सामने-सामने दोनों सतहो पर, दरवाजों एवं खिड़कियों के लिंटल के ऊपर, छत के नीचे तथा कुरसी स्तर पर क्षेतिय भूकम्पीय पटटी (बीम) बनायी जाती है ।
- अगर छत आर.सी.सी स््लैब से बनी हो तो, छत के स्तर पर क्षितिज पटटी आवश्यक नहीं है | अगर कुरसी तल की उंचाई 900 मिलीमीटर से कम हो, तो कुरसी स्तर पर क्षितिज पटटी आवश्यक नहीं है ।
- अगर कमरे के दीवार की लम्बाई 5 मीटर से कम हो, तो, केवल दीवार के बाहरी सतहों पर, क्षेतिज भूकम्पीय पटटी बनायी जा सकती है । इसमें, आमने-सामने के दीवारों को सम्बद्ध करने के लिये, ओलती (या छत)स्तर के भूकम्पीय पटटी को, प्रति 2.5 मीटर की दूरी पर, तान (16) के सहारे बांध दिया जाता है ।
- ढलान छत वाले भवनों में, ओलती स्तर पर (छत के नीचे) एवं त्रिभुजाकार गेबल अंत में भी, भूकम्पीय पटटी बनायी जाती है । यदि ओलती स्तर एवं लिंटल स्तर के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी 900 मिलीमीटर से कम हो, तो, केवल ओलती स्तर पर क्षितिज पटटी बनायी जाय एवं लिंटल स्तर पर क्षेतिज पटटी नहीं बनायी जाये ।
- कमरों के कोनों और दीवारों के जोड़ो पर ऊर्ध्वाधर भूकम्पीय पटटी लगाई जाती |
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