Chikitsa Suvidha Yojana | चिकित्सा सुविधा योजना | चिकित्सा सुविधा योजना | श्रमिक योजना | श्रमिको को मिलेगे 3000 रूपए
उत्तर प्रदेश चिकित्सा सुविधा योजना
चिकित्सा सुविधा योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा योजना गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास सामान्य बीमारी वह चोट लगने पर इलाज हेतु समय पर धनराशि उपलब्ध नहीं होती तथा बीमार होने के कारण वह लोग मजदूरी भी नहीं कर पाते इसकी वजह से उनको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को सामान्य बीमारी वह चोट लगने पर हर वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा हेतु धनराशि उपलब्ध कराना है जिससे वह अपना इलाज कर सके और मजदूरी करते रहें और उनको आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े।
चिकित्सा सुविधा योजना: Chikitsa Suvidha Yojana
दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा योजना कैसे आप चिकित्सा योजना का लाभ उठा सकते हैं कैसे आप को चिकित्सा सुविधा योजना का आवेदन करना है और कौन-कौन चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ उठा पाएगा इसकी क्या पात्रता है इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए हम आवेदन कैसे कर पाएंगे सभी जानकारी इस पोस्ट में दी जाएगी आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
श्रमिको को मिलेगे 3000 रूपए
Chikitsa Suvidha Yojana के थ्रू उत्तर प्रदेश की सरकार निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को ₹3000 की धनराशि उसके बैंक खाते में देगी ताकि निर्माण श्रमिक अगर बीमार वह चोट लगे तो अपना इलाज करा सके जैसा कि आप सभी को पता है श्रमिक वर्ग आर्थिक संकट पर होता है इसलिए सरकार ने मजदूरी करने वाले श्रमिकों को जो कमजोर वर्ग में आते हैं उन्हें बीमारियों तथा कार्यस्थल पर चोट लगने पर इलाज हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा सुविधा योजना योजना को बनाया है जिसमें सरकार पंजीकृत श्रमिक को ₹3000 उसके बैंक का अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जिससे निर्माण श्रमिक अपना इलाज करा पाएगा।
उत्तरप्रदेश चिकित्सा सुविधा योजना ऑनलाइन कैसे देखें
- चिकित्सा सुविधा योजना की ऑनलाइन जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आपको निर्माण श्रमिक मंडल की आधकारिक वेबसाइट को खोलना पड़ेगा।
- वेबसाइट को खोलने के लिए आप यहां क्लिक करें।
- आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।

- दिए गए फोटो के अनुसार योजनाएं टैब पर क्लिक करें।
- आपके सामने निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाएं आपके सामने दिखाई देगी।
- आपको चिकित्सा सुविधा योजना पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद में आप चिकित्सा सुविधा योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चिकित्सा सुविधा योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा वर्ष में एक बार लाभ प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग के क्षत्रिय अथवा जनपद कार्यालय अथवा तहसील स्तर पर धर्म अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र देना पड़ेगा आवेदन के साथ नीचे दिए गए निम्न दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे आवेदन के साथ दस्तावेज लगाना जरूरी है।
- आपको राष्ट्रीय कृत बैंक के सीबीएस ब्रांच का अकाउंट नंबर लगाना पड़ेगा (अगर निर्माण श्रमिक पति-पत्नी दोनों पंजीकृत है तो पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर लगाया जाना चाहिए) ।
- मोबाइल नंबर जो प्रचलित हो तथा जिस पर निर्माण श्रमिक से संपर्क किया जा सके।
- आधार कार्ड का स्व प्रमाणित फोटो कॉपी ( पति-पत्नी दोनों पंजीकृत होने पर दोनों का आधार कार्ड स्व प्रमाणित प्रति )
- हिताधिकारी का पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र पर होना चाहिए।
आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र निर्माण श्रमिक कार्यालय में जमा होने के बाद आवेदन की स्वीकृति अपने अपने क्षेत्रों पर निर्माण श्रमिक कार्यालय के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- सभी आवेदनों को 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कर लिया जाएगा ।
- अगर आवेदन सही पाया जाता है तो आवेदन को स्वीकृत कर दी जाएगी।
- आवेदन स्वीकृत होने के 1 सप्ताह बाद निर्माण श्रमिक को निर्माण कल्याण मंडल बोर्ड के द्वारा धनराशि आवेदन में दिए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
Jan soochna Portal के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | चिकित्सा सुविधा योजना Chikitsa Suvidha Yojana |
शुरू किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
सम्बंधित विभाग | निर्माण श्रमिक कल्याण विभाग |
आर्टिकल श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार की योजना |
उद्देश्य | श्रमिको के रोगग्रस्त होने में कार्यस्थल पर चोट लगने पे धनराशी की सहायता करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
योजना का प्रकार | उत्तर प्रदेश की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://upbocw.in |
अपडेट किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
चिकित्सा सुविधा योजना पात्रता मानदंड
- निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होगा।
- यदि पति पत्नी व आश्रित पुत्र पुत्री निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो परिवार को इकाई मानकर योजना के अंतर्गत एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
हिताधिकारी का आधार कार्ड होना चाहिए। - हिताधिकारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
हिताधिकारी के पास राष्ट्रीकृत बैंक के CBS ब्रांच में अकाउंट होना अनिवार्य है। - हिताधिकारी के पास निर्माण श्रमिक मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- निर्माण श्रमिक श्रमिक मंडल में पंजीकृत होना चाहिए।
चिकित्सा सुविधा योजना – आवश्यक दस्तावेज
1. | हिताधिकारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति। |
2. | अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य प्रमाण । |
3. | आधार कार्ड का छाया प्रति । |
4. | राष्ट्रक्रित बैंक के CBS Branch की बैंक पासबुक की छाया प्रति । |
5. | हिताधिकारी की पासपोर्ट साइज़ फोटो | |
उत्तर प्रदेश चिकित्सा सुविधा योजना का उद्देश्य
निर्धन व कमजोर वर्ग में आने वाले श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना उत्तर प्रदेश के निर्माण कल्याण मंडल विभाग द्वारा शुरू की गई है जिसके अंदर निर्माण श्रमिक को ₹3000 की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी यह राशि सरकार निर्माण श्रमिकों को कार्यस्थल पर चोट लगने पर था बीमारियों का इलाज कराने हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- लाभार्थी को इस योजना के तहत 1 वर्ष में ₹3000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- श्रमिक वर्ग के लोग निर्धन व कमजोर होते हैं इसलिए वह अपना इलाज स्वयं नहीं करवा पाते हैं इसलिए सरकार द्वारा इस योजना का निर्माण किया गया।योजना के तहत सरकार श्रमिकों को ₹3000 आर्थिक सहायता देती है ताकि वह समय पर अपना इलाज करा सके।
उत्तर प्रदेश चिकित्सा सुविधा योजना के लाभ
इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ₹3000 राशि सरकार द्वारा इलाज हेतु दी जाएगी यह राशि लाभार्थी को राष्ट्रीय कृत बैंक सीबीएस ब्रांच के अकाउंट में दी जाएगी अगर आवेदन करमैं यदि पति पत्नी दोनों श्रमिक पंजीकृत हैं तो राशि पत्नी के बैंक खाते में आएगी या श्रमिक अविवाहित है तो इस योजना के तहत उसको ₹2000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक अपना इलाज जल्दी करवा पाएंगे।
- निर्माण श्रमिक को आर्थिक संकट की परेशानी नहीं होगी।
- चोट वह बीमार होने पर निर्माण श्रमिक अपना इलाज करवा पाएगा।
- श्रमिक सरकार द्वारा दिए गए राशि से अपना इलाज जल्दी करवा पाएगा जिससे उसे आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चिकित्सा सुविधा योजना क्या है?
चिकित्सा सुविधा योजना गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराना है।
चिकित्सा सुविधा योजना का आवेदन कौन कर सकता है?
निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्यालय मंडल में पंजीकृत है वह चिकित्सा सुविधा योजना का आवेदन कर सकते हैं।
चिकित्सा सुविधा योजना से क्या लाभ मिलता है?
चिकित्सा सुविधा योजना के निर्माण श्रमिकों सरकार द्वारा इलाज के लिए ₹3000 की धनराशि दी जाती है।
चिकित्सा सुविधा योजना Helpline Number 18001805412
चिकित्सा सुविधा योजना Helpline Number 18001805412 ये है |
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